December 23, 2024

Subsidy On Cold Storage : खाली जमीन पर बनवाएं गोदाम, सरकार देगी 10 लाख, जानें कैसे करे अप्लाई

Subsidy on Cold Storage

Subsidy on Cold Storage : हमारे देश में किसानो के ऊपर हो रहे दुष्परिणामों को लेकर बिहार सरकार ने किसानो के अनाज को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अगर किसी भी किसान के पास अयोग भूमि (जिसमे खेती नहीं होती) हो उस पर कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) बनवाने पर सरकार द्वारा हर तरह की सुविधा दी जा रही है। जिसमे किसान अपने अनाजों को आसानी से कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) में रख सकते है।

नए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए बिहार सरकार (Government Of Bihar) हर तरह की सुविधा देने लगी है। जिसमे आपको सिंगल विंडो सिस्टम से कोल्ड स्टोरेज के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कराने के साथ सभी विभागों के साथ समन्वय होगा। बिहार के 12 जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बिहार सरकार द्व्रारा कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) खोलने के लिए 50 फीसदी अनुदान तक का प्रावधान है।

बिहार के 12 जिलों में नहीं हैं कोल्ड स्टोरेज

देखा जाये तो बिहार में अभी 202 कोल्ड स्टोरेज (Subsidy on Cold Storage) चालू हैं। जिसकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 12,30,176 मीट्रिक टन है। वही 12 जिले जिसमे मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। जिसको लेकर बिहार सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) बनाए जाएं।

सरकार देगी गोदाम पर 40% तक का सब्सिडी

बिहार सरकार (Government Of Bihar) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) के अंतर्गत गोदाम निर्माण के लिए अनुदान दे रही है। जिसमे बिहार सरकार सामान्य वर्ग के किसान के फसलों के उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए 100 मीट्रिक टन के गोदाम इकाई निर्माण लागत 14 लाख 20 हजार रुपए पर 40 फीसदी या 5.50 लाख रुपये की (जो भी कम हो) सब्सिडी दे रही है। इसी तरह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति इकाई लागत का 50 फीसदी या 7 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के तौर पर दे रही है।

200 मीट्रिक टन गोदाम पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम इकाई के लिए सामान्य वर्ग को अनुमानित इकाई लागत 20. 25 लाख रुपए पर 8 लाख रुपए अथवा लागत का 40 फीसदी (जो भी कम हो) आवेदक को दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रति इकाई लागत का 50 फीसदी या 10 लाख रुपए की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

बिहार में इस योजना के तहत 100 मीट्रिक टन के 108 और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम का निर्माण कराया जाना है। रजिस्टर्ड किसान DBT पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर आवेदन कर सकेंगे। इस योनजा के तहत पहले से लाभान्वित किसान को योजना का फायदा अनुमान्य नहीं होगा। DBT पोर्टल पर गोदाम निर्माण के लिए आवेदन वर्ष 2024-25 लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन में जरूरी सूचना और वांछित कागत देने होंगे, आवेदन के लिए लाभुक के नाम जमाबंदी होना अनिवार्य होगा।

सीरियल से होगा लाभार्थी का चयन

आवेदन के बाद लाभार्थी का चयन सीरियल माध्यम से कोटिवार लक्ष्य के अनुरूम प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी और चयन के बाद वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वेरिफिकेशन में अयोग्य पाये जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा।

आवेदन करने की अंतिम तारीख

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू हो चुकी है जो 31 अगस्त तक चलेगी। वहीं ऑनलाइन सीरियल की तारीख 6 सितंबर 2024 रखी गई है। इसके अलावा वेरिफिकेशन की तारीख 7 सितंबर से 14 सितंबर तक रखा गया है। वहीं, अंतिम चयन की तारीख 18 सितंबर 2024 रखा गया है। विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर उपलब्ध गोदाम निर्माण योजना से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं।

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