Government Scheme: शादी करने पर केंद्र सरकार देती है 2.5 लाख रुपये, बिना किसी झंझट के ऐसे उठाएं इस स्कीम का फायदा
Intercaste Marriage Scheme : केंद्र सरकार ने समाज से भेदभाव खत्म करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। सरकार (Central Government) का फोकस अंतरजातिय विवाह (Intercaste Marriage) को बढ़ावा देना है। सरकार के इस मुहिम में जो साथ देता है उन्हें 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। आसान भाषा में बताएं तो जब कोई व्यक्ति अंतरजातिय विवाह (Intercaste Marriage) करता है तो वह इस स्कीम के दायरे में आता है।
अगर आप इस स्कीम (Intercaste Marriage Scheme) का फायदा लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि इसका प्रोसेस क्या है तो ये खबर आपके लिए है। आज के समय में लोग शिक्षित जरूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने समाज से भेदभाव को खत्म करने और असमानता को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसके तहत सरकार नवविवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि देती है.
इसके लिए शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ अन्य दस्तावेज सरकारी कार्यालय में जमा कराने होते हैं. उसके बाद 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि दो इंस्टॉलमेंट में लाभार्थी को दे दी जाती है. इसके लिए आपको कहां आवेदन करना होगा? इस योजना (Intercaste Marriage Scheme) का फायदा आप कैसे उठा सकेते हैं? जानिए यहां.
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इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक के पास जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आपके सांसद या विधायक आपका आवेदन डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे.
- इसके अलावा आप आवेदन को पूरा भरकर नियमानुसार राज्य सरकार या जिला प्रशासन को भी सौंप सकते हैं. आपका आवेदन राज्य सरकार या जिला प्रशासन, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे.
कौन इस योजना का फायदा उठा सकते हैं? (Intercaste Marriage Scheme)
अगर आप इस योजना (Intercaste Marriage Scheme) का फायदा उठाना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको किसी दलित समुदाय से की लड़की से शादी करना होगी यानि एक ही जाति के वर वधू नहीं होने चाहिए. इसके अलावा आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी को रजिस्टर्ड कराना होगा. ध्यान रखें, इससे पहले आपकी कोई शादी न हुई हो.
अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो इस योजना (Intercaste Marriage Scheme) का फायदा नहीं ले सकते. इसके अलावा अगर आपने केंद्र सरकार (Central Government) या राज्य सरकार की किसी दूसरी स्कीम का फायदा लिया है तो उतना अमाउंट कम कर दिया जाएगा यानी आपको कसी दूसरी स्कीम में 50 हजार रुपय मिले हैं तो सरकार 50 हजार रुपये काट कर आपके बैंक खाते में 2 लाख रुपये भेजेगी.
ऐसे करें अप्लाई (How To Apply Intercaste Marriage Scheme)
- नवविवाहित जोड़े का जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा.
- मैरिज सर्टिफिकेट भी आवेदन के साथ देना होगा.
- विवाहित होने का हलफनामा भी जमा करना होगा.
- आपकी पहली शादी है इसे साबित करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज लगाना होगा.
- पति पत्नी को आय प्रमाण पत्र देना जरूरी है.
- जॉइंट बैंक अकाउंट देना होगा ताकि उसमें पैसा आ सके.
- आवेदन जमा होने के बाद पति पत्नी के बैंक खाते में 1.5 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है. इसके अलावा बाकी के 1 लाख रुपये की FD होती है.
इन लोगों को मिल सकता है Intercaste Marriage Scheme का फायदा
अगर आप इस स्कीम (Intercaste Marriage Scheme) का फायदा लेना चाहते हैं और आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको किसी दलित समुदाय से आने वाली लड़की से शादी करना होगा। यानि एक ही जाति के वर-वधू नहीं होने चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ध्यान रहे, आप पहले एक बार भी शादी नहीं किए हो। अगर आपकी ये दूसरी शादी है तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
2013 में हुई थी इस योजना की शुरुआत
इस योजना (Intercaste Marriage Scheme) की शुरुआत 2013 में हुई थी, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। तत्कालिन सरकार ने इस योजना का नाम डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज रखा था। तब से लेकर अबतक इस स्कीम (Intercaste Marriage Scheme) का फायदा लोगों को मिलता आ रहा है।
इंटर कास्ट मैरिज स्कीम जरूरी दस्तावेज़ (Inter Caste Marriage Scheme List of Documents)
- Marriage Certificate
- Caste Certificate
- युगल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति ।
- जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति ।
- आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति
- युगल का संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या व पेन कार्ड की प्रतियाँ ।
- युवक व युवती का आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा पत्र )
- संयुक्त फोटो