March 28, 2024

Pm Kisan Tractor Yojana : किसानों को खेती के लिए फ्री मिलेंगे ट्रैक्टर और कृषि यंत्र, जल्दी करें आवेदन

Pm Kisan Tractor Yojana

Pm Kisan Tractor Yojana : कृषि उपकरणों में ट्रैक्टर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। खेत की जुताई से लेकर फसल को मंडी तक ले जाने तक के कार्य में ट्रैक्टर अपनी भूमिका निभाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने खासकर छोटे और सीमांत जो महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते हैं, (Tractor On Rent) उनके लिए निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना (Pm Kisan Tractor Yojana) शुरू की है। 

किसान ट्रेक्टर योजना (Pm Kisan Tractor Yojana) के तहत किसानों को बहुत ही कम किराये पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत किसान बुकिंग करके खेती के कार्य के लिए ट्रैक्टर किराये पर लेकर अपना कार्य पूरा कर सकते है। ट्रैक्टर की बुकिंग मोबाइल से एसएमएस भेजकर की जा सकती है। बुकिंग के बाद आपको खेत पर ही कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है।

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क्या है Pm Kisan Tractor Yojana

राजस्थान सरकार की ओर से निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना चलाई जा रही है। किसानों को मामूली किराये पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध (Tractor On Rent) कराये जाते हैं। पीएम किसान ट्रेक्टर योजना के तहत अब तक राज्य के करीब 4 हजार किसानों को 8 हजार घंटे से ज्यादा की निशुल्क कृषि यंत्र की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। बता दें कि कोरोना काल में किसानों को जुताई के लिए फ्री ट्रैक्टर (Pm Kisan Tractor Yojana) किराये पर दिए गए थे जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ था और उस वर्ष फसलों रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ था। 

ट्रेक्टर योजना में किन किसानों को मिलेगी प्राथमिकता

नि:शुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजना (Pm Kisan Tractor Yojana) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और वे इसे खरीदने में समक्ष नहीं है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम किराये (Tractor On Rent) पर कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र मुहैया कराना है। 

पीएम किसान ट्रेक्टर योजना में आवेदन के लिए पात्रता

निशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजना (Pm Kisan Tractor Yojana) के तहत कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए किसान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए और किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी आवश्यक हैं। इस योजना में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान पात्र होंगे।

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Pm Kisan Tractor Yojana में आवेदन के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • निवास प्रमाण-पत्र (Residence Certificate)
  • खेत के कागजात (Land Paper)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • पैन कार्ड (Pan Card)
  • राशन कार्ड (Ration Card)

किसान सब्सिडी पर खरीद सकते हैं कृषि यंत्र

सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों की श्रेणी के अनुसार कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग हो सकती है। Pm Kisan Tractor Yojana में किसानों को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर सिर्फ एक बार ही अनुदान दिया जाता है।

एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं (Pm Tractor Yojana) में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा। किसानों को सब्सिडी का लाभ इस शर्त पर मिलेगा जब वह अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद करता है। 

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पीएम किसान ट्रेक्टर योजना की अधिक जानकारी

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Kisan Tractor Yojana) की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / सहायक निदेशक, कृषि (विभाग) / उप निदेशक, कृषि (विभाग) जिला परिषद ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।  

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