एटीएम कार्ड पर फ्री में मिलता है 20 लाख तक का बीमा कवर, जानिए कैसे करें क्लेम
ATM Card : बैंक खाताधारकों (Bank Account Holders) को मिलने वाले एटीएम कार्ड की हेल्प से आप आराम से कैश निकाल सकते हैं, कार्ड स्वाइप (Card Swipe) कर कही भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हममें से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एटीएम कार्ड (State Bank Of India) के साथ आपके आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (Accidental Insurance) की सुरक्षा भी मिलती है।
एटीएम कार्ड होल्डर की मौत होने पर या फिर एक्सीडेंट की स्थिति में उसके आश्रित को इंश्योरेंस की रकम मिलती है। जानकारी नहीं होने के कारण लोग ATM के साथ मिलने वाली बीमा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) अपने डेबिट कार्ड धारकों (Debit Card Holders) को 20 लाख तक की बीमा कवर उपलप्ध करवाता है।
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ATM Card के साथ मिलता है बीमा कवर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) की ऑफिसियल वेबसाइट (Bank Official Website) पर मौजूद जानकारी के अनुसार डेबिट कार्ड धारकों (Debit Card Holders) को कॉम्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर मिलती है। ये बीमा कवर 25 हजार रुपए से 20 लाख रुपए तक की होती है। ATM कार्ड के अनुसार बीमा की रकम तय की जाती है।
बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (Bank Official Website) पर इस बारे में डिटेल जानकारी दी है, ये बीमा कवर कार्ड धारक (Debit Card Holders) को तभी मिल सकता है, जब उसने दुर्घटना के दिन से 90 दिन के भीतर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन या ईकॉम (ATM MAchine Or ECom) पर कम से कम एक बार किया हो।
ATM Card के हिसाब से होता है बीमा कवर
डेबिट कार्ड धारक (Debit Card Holders) को दुर्घटना और हवाई दुर्घटना के दौरान मृत्यु की स्थिति में एटीएम कार्ड (ATM Card) पर मिलने वाली बीमा सुरक्षा का लाभ मिलता है। ये बीमा कवर कितने का होगा ये कार्ड की कैटेगरी पर निर्भर करता है। हवाई दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस का क्लेम तब कर सकते हैं, जब डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर टिकट खरीदी गई हो।
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ऐसे करे बिमा क्लेम
एटीएम बीमा को क्लेम करने के लिए आपको बैंक की शाखा से संपर्क करना होगा। अगर कार्ड धारक (Card Holder) की मौत हो जाती है तो डेबिट कार्ड धारक (Debit Card Holders) के नॉमिनी को बैंक की शाखा से संपर्क करना होगा। बैंक जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। बैंक जाकर ये क्लेम हादसे के 45 दिनों के भीतर करना होगा।